रायपुर 28 जुलाई 2018। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने एक बार फिर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता के लिए पुनः विकल्प परिवर्तन की सुविधा देने का आदेश जारी किया है।इसके अनुसार अब 30 सितंबर 2018 तक एक और अंतिम अवसर कर्मचारियों को दिया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 30 सितंबर 2018 के उपरांत विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
पूर्व में वित्त विभाग के ज्ञापन 14 मई 2015 द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराए गए उपचार के एवज में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत दे प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधार पर ₹200 प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किया गया है।तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एक बार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु 31 जुलाई 2015 तक अंतिम अवसर दिया गया था। विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संघ द्वारा चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन के लिए एक और अवसर देने की मांग की जा रही है। राज्य शासन द्वारा प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार उपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एक बार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु 30 सितंबर 2018 तक अंतिम अवसर इस शर्त पर दी जाए कि दिनांक 30 सितंबर 2018 के उपरांत विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।