रायपुर 7 मई 2018। स्कूल शिक्षा विभाग में 8 साल पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए जारी किए जाने वाले आदेश के प्रारूप जारी कर दिए है प्रारूप के अनुसार सहायक शिक्षक पंचायत एवं शिक्षक पंचायत के संविलियन आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। संविलियन आदेश में LB शब्द के उल्लेख से शिक्षाकर्मी चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें मूल पद सहायक शिक्षक ,शिक्षक एवं व्याख्याता मिल पाएगा भी या नहीं। यदि नहीं तो पहले जैसे ही भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो कि अव्यवहारिक है ।साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्ग से जुड़े तमाम कर्मचारी संगठनों से शिक्षा विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियम में आवश्यक संशोधन हेतु सुधार के लिए सुझाव 13 जुलाई तक लिखित में आमंत्रित किया है। संविलियन के लिए जारी प्रारूप में पदनाम के साथ LB जोड़े जाने पर शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रांतीय संचालक ने कहा कि सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के पद में संविलियन के लिए जारी आदेश मैं LB शब्द जोड़ना कतई उचित नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षाकर्मियों को संविलियन के पश्चात शिक्षा कर्मियों को शिक्षक का समाज में सम्मान एवं गरिमा मिलने की बात कही थी किंतु पदनाम के साथ LB जोड़ना माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के विपरीत है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे वर्तमान में सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता पद के साथ पंचायत जोड़ा जाना है।
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