रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों की पत्नियो को सरकारी नौकरी देने और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने तथा जख्मी होने या मेडिकली रिटायर होने पर सरकारी नोकरो देने का फैसला किया है जो कि स्वागत योग्य है तथा सराहनीय है ।
परन्तु स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30 जून 2018 के सविलियन आदेश के पूर्व 1998 से लेकर 30 जून 2018 तक कार्यरत शिक्षक (पं/ननि)सवर्ग के सहायक शिक्षक ,शिक्षक एवम् व्यख्याता जिनकी गम्भीर बीमारी से,दुर्घटनाओ से मृत्यु हो गयी है उनके आश्रितों को अब तक अनुकम्पा नियुक्ति नही मिली है कारण यह है कि उनके आश्रित टी ई टी/डी एड की योग्यता नही रखते । उनके कई आश्रित पुत्र पुत्री ,पत्नि 5 वीं ,8 वीं ,10 वीं या 12 वीं उत्तीर्ण है ।अनुकम्पा नियुक्ति नही मिलने के कारण उनके परिवार का भरण पोषण एवम् शिक्षा -दीक्षा प्रदान में कठिनाई आ रही है उनके परिवारो को मजदूरी के तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है ।
छत्तीसगढ़ व्यख्याता (पं/एल बी)संघ के प्रान्ताध्यक्ष श्री कमलेश्वर सिंह ने शासन को पत्र लिखकर मांग कि है संविलियन से पूर्व मृत शिक्षक (पं/ननि)सवर्ग के कर्मचारियों के आश्रितों को योग्यता के अनुसार (जिसमे टी ई टी/डी एड ) की आवशयकता नही है जैसे चतुर्थ श्रेणी ,लिपिक सवर्ग सहायक ग्रेड-3 ,विज्ञानं सहायक शिक्षक ,निम्न श्रेणी ग्रन्थपाल,शारीरिक शिक्षक (पी टी आई) आदि पदों पर संवेदना पूर्वक विचार करते हुए विशेष अनुकम्पा नियुक्ति दी जाये ।