संघर्ष मोर्चा Exclusive News : रायपुर। शिक्षाकर्मियों को शिक्षाकर्मी के रूप में किए गए सेवा अवधि को संविलियन उपरांत शिक्षा विभाग में आने पर क्रमोन्नति/समयमान वेतन की गणना में लाभ मिल सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग में 10 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नति एवं 20 वर्ष में तूती क्रमोन्नति समय मान का प्रावधान पहले से ही है। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं योजना विभाग के द्वारा जारी वित्त निर्देश 24/2009 के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 233/वित्त/नियम/चार/09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के कंडिका 3 के उपबिंदु 1 में उल्लेख किया गया है कि यदि समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होता है तो पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतन की गणना हेतु शामिल किया जाएगा। वित्त विभाग के उपरोक्त वित्त निर्देश के आधार पर शिक्षाकर्मियों ने अपने लिए क्रमोन्नति समयमान वेतन का लाभ देने का मांग किया है। इस आधार पर शिक्षा कर्मियों के द्वारा शिक्षाकर्मी के रूप में कार्य किए गए सेवा अवधि की गणना को वर्तमान में संविलियन होने के पश्चात समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के लाभ के लिए यदि गणना किया जाना न्यायोचित होगा।
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