रायपुर 31 जुलाई 2018। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया है। इसके मुताबिक अब ऐसे संविदा महिला कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह 180 दिन की मातृत्व अवकाश का लाभ सवैतनिक दिया जाएगा। यह प्रथम दो संतानों के लिए लागू होगा।संविदा महिला कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य नियमित महिला कर्मचारियों के समान ही मातृत्व अवकाश का लाभ देने का निर्णय आज कैबिनेट में लिया गया है।आज की कैबिनेट बैठक में तृतीय वर्ग के पदों में सीधी भर्ती के 10% पद को अनुकंपा नियुक्ति के लिए बंधन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग की उप अभियंताओं की पदोन्नति के लिए सहायक अभियंता के 505 सांख्येतर पद की स्वीकृति दी गई है।