मतदान केंद्र में वोट डालने के पहले ध्यान रखना जरूरी…अब केवल मतदाता पर्ची से नही कर सकेंगे मतदान…11 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई 1 दिखाना होगा…जाने कौन कौन से हैं मान्य दस्तावेज

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रायपुर।:आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाता पहचान पत्र के साथ 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य होंगे, जिनमें से कोई एक दिखाकर ही मतदान किया जा सकेगा यानी कि मतदाता पर्ची के आधार पर वोट नहीं डाला जा सकेगा।भारत निर्वाचन आयोग ने इस बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य में होने वाले लोकसभा आम चुनाव 2019 में मतदाता केवल मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र इपिक कार्ड दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने पर 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

ये वैकल्पिक फोटो पहचान प्रमाण नीचे दिए गए हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी सर्विस आईडेंटिटी कार्ड
पैन कार्ड
आधार कार्ड
बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया गया पासबुक
मनरेगा जॉब कार्ड
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के दस्तावेज
पैंशन संबंधि दस्तावेज,
वोटर आई कार्ड और प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप हैं.

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