बिलासपुर 7 दिसंबर 2021। इस वक्त की बड़ी खबर है अब शिक्षकों की लम्बित पदस्थापना आदेश शीघ्र जारी हो सकेंगे।शिक्षक भर्ती में लगाई गई स्टे को हटा दी गयी है साथ ही दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दी गयी है ।हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में हो रहे गड़बड़ी के करण स्टे दिया था और सरकार से जवाब मांगा था । और ई श्रेणी की भर्ती में रोक लगा दिया था ।ज्ञात हो कि व्यापम द्वारा 14580 पदों की भर्ती के लिए 2019 में परीक्षा आयोजित किया गया था परीक्षा परिणाम आने के बाद मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया चल रही थी ।तभी एक उम्मीदवार द्वारा कोर्ट में याचिका दायर किया जिसमें व्यापम द्वारा भर्ती के लिए अहर्ताएँ 20 नवम्बर 2019 थी परंतु इसके बाद वालों को भी पात्र मानकर भर्ती लिया जा रहा है।इस याचिका के बाद हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 9 सितंबर को पूरे राज्य में स्टे लगा दिया और राज्य सरकार से जवाब मांग था । इसके बाद राज्य सरकार ने 13 सितंबर को सम्पूर्ण जस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया था । परंतु कोर्ट में प्रकरण की लिस्टिंग नही कोने के कारण सुनवाई में देरी हुई,, इसके बाद सरकार ने भी जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाई थी ।
प्रकरण की सुनवाई हाईकोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस पी एम कोशी की अदालत में हुई। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि अयोग्य उम्मीदवार को पहले से ही बाहर कर दिया गया था । और उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया था। पूरा दस्तावेज अवलोकन के पश्चात कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से स्टे हटाते हुए याचिका भी खारिज कर दी।