बालोद जिले की तरह सभी जिले में हो शीघ्र प्रधान पाठक की पदोन्नति…..प्राथमिक शाला HM के पदों पर टीचर्स एसोसिएशन ने की पदोन्नति की मांग….प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पर न्यायालय में नही है रोक

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रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदों पर माननीय उच्च न्यायालय से रोक नही होने का हवाला देते हुए पदोन्नति की मांग की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि टीचर्स एसोसिएशन की मांग पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पदोन्नति हेतु वन टाइम रिलेक्सेशन दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बालोद द्वारा 617 प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया है, यह स्वागतेय है, cgta बालोद का प्रयास सफल हुआ है, अब प्रदेश के सभी जिले में प्रधान पाठक पदोन्नति हेतु टीचर्स एसोसिएशन प्रयास करेगा, इससे हजारो सहायक शिक्षक पदोन्नत होकर 4200 ग्रेड पे प्राप्त करेंगे।

ज्ञात हो कि पदोन्नति के विरुद्ध में माननीय उच्च न्यायालय में Shailesh Kumar की WPS 892 /2022 की याचिका में शिक्षक पद के पदोन्नति पर रोक है तथा Chinta Ram Dhivar WPS 557/2022 की याचिका में व्याख्यता व प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदोन्नति पर रोक है।

माननीय उच्च न्यायालय में WPS 904/2022 Nilam Kumar Meshram द्वारा दायर याचिका में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 10 /02/2022 को रोक लगाया गया था, उपरोक्त याचिका को माननीय उच्च न्यायालय से 21 /02/2022 को वापस ले लिया गया है, अतः प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन नही है।

अतः छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की मांग है कि प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पदोन्नति का आदेश शीघ्र जारी किया जावे।

 

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