8 फरवरी 2024।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि पूर्व सेवा (शिक्षा कर्मी के पद पर प्रथम नियुक्ति) के आधार पर पुरानी पेंशन हेतु कुल सेवा अवधि की गणना किये जाने, पेंशन निर्धारण हेतु अर्हकारी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर केंद्र सरकार की तरह 20 वर्ष किये जाने, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर किये जाने, पूर्व सेवा अवधि (प्रथम नियुक्ति तिथि) के आधार पर क्रमोन्नति वेतन मान प्रदान किये जाने, व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति करने, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 के अनुसार व्याख्याता ई/टी, व्याख्याता ई/टी (एल बी) व प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए तय रेशियो के अनुसार किये जाने, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला व व्याख्याता के रिक्त समस्त पदों पर पदोन्नति किये जाने की अपेक्षा है।