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छत्तीसगढ़ मे कल 4 मई से खुलेंगे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय…. कार्यालयों में सेनिटाइजेशन और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस के साथ होगा संचालन….सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश…जाने क्या है इसके लिये गाइडलाइन.

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कटघोरा व जजावल (सूरजपुर) कन्टेनमेंट जोन के भीतर स्थित शासकीय कार्यालय नहीं होेगें संचालित

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश

रायपुर, 03 मई 2020। कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन 4 मई से प्रारंभ होगा। वहीं कोविड-19 संक्रमण के कारण कोरबा जिले के कटघोरा नगरपालिका क्षेत्र तथा सूरजपुर जिले में जजावल कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों का संचालन अभी प्रारंभ नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए घोषित लाॅकडाउन होने के फलस्वरूप शासकीय कार्यालयों में कार्य संपादित नहीं हो रहा था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों के भारसाधक सचिवों, संभागीय कमिश्नरों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी कर 4 मई 2020 से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रारंभ करने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में कोरोना प्रकरण की संख्या कम होने के उपरांत जिला कलेक्टरों द्वारा इन क्षेत्रों में अनुमति देकर शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।
परिपत्र में कहा गया है कि यह निर्देश सभी शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाइयों पर लागू होगा। कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाए। स्वास्थ्य विभाग की गाईडलाईन के अनुसार कलेक्टरों द्वारा प्ृथक से आदेश के माध्यम से घोषित कन्टेमेंट जोन के भीतर स्थित शासकीय कार्यालय संचालित नहीं होेगें। सभी शासकीय कार्यालयों में सेनिटाइजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए। कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
परिपत्र में कहा गया है कि यथासंभव कार्य निष्पादन के लिए बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जाए परन्तु आवश्यक होने पर बैठक के आयोजन में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन का पालन करते हुए बैठक संपादित की जाए। कार्यालयों में जनसाधारण के साथ मिलना-जुलना यथा संभव न्यूनतम रखा जाए। कार्यालयों में आने-जाने वाले सभी आगन्तुकों को सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन के बारे में जागरूक तथा इसका पालन करते हुए लोक सेवाओं को प्रदाय किया जाए। कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थल पर शिकायत पेटी रखी जाए जिसमें आगन्तुकों द्वारा शिकायत डालने की सुविधा हो। प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण किया जाए। किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालयों में न किया जाए। कार्यालयों के कार्य संचालन के लिए अधिक से अधिक आॅनलाईन कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाए। कार्यालय आने-जाने के लिए यथा संभव सामूहिक परिवहन के स्थान पर स्वयं के परिवहन की व्यवस्था के उपयोग के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जाए। कार्यालय आने-जाने के लिए व्यवस्था में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन का पालन किया जाए।

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