रायपुर।27 जून 2019। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति का बेसब्री से इंतजार था आज छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानांतरण नीति वर्ष 2019 जारी कर दिया है।
स्थानांतरण नीति में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
जिला स्तर पर स्थानांतरण
28 जून 2019 से 12 जुलाई 2019 तक जिला स्तर पर द्वितीय श्रेणी कार्यपालिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किए जा सकेंगे।
प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत यदि स्थानांतरण आदेश तदनुसार प्रसारित होंगे।
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या की अधिकतम 10% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानों की गणना हेतु नहीं की जाएगी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।
जिला स्तर पर दिनांक 12 साथ 2019 के पश्चात स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा स्थानांतरण संबंधी उपयोग निर्देशों का पालन करना कलेक्टर का दायित्व होगा।
राज्य स्तर पर स्थानांतरण
राज्य स्तर पर स्थानांतरण दिनांक 15 जुलाई 2019 से 14 अगस्त 2019 तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
इस हेतु विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
प्रत्येक स्तर के संचरण विभाग के मंत्री जी से ही किए जा सकेंगे।