अधिकारियों में आपसी समन्वय की कमी के कारण परेशान हो रहे हैं शिक्षाकर्मी पदोन्नति, निम्न से उच्च पद अनुमति व बिना अनुमति,वरिष्ठता क्रम, विभागीय जांच,पर जिला पंचायत ceo ने मांगा मार्गदर्शन

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रायपुर 12 जुलाई 2018:🎂 शिक्षाकर्मियों के शासकीय करण संविलियन की घोषणा के बाद कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से शिविर प्रारंभ होने के पूर्व ही अपने अपने तरीके से वीडियो कांफ्रेंसिंग की  व्याख्या करना एवं समझना शिक्षाकर्मियों को भारी पड़ रहा है।जिला पंचायत सीईओ ने शिक्षा सचिव से जिन 4 बिंदुओं पर मार्गदर्शन चाहा है इस प्रकार से है

1, विभाग में निम्न पद पर नियुक्ति पश्चात अनुमति प्राप्त कर या बिना अनुमति के उच्च पद पर नियुक्त होने पर वरिष्ठता का निर्धारण किस पद के आधार मानकर किया जाएगा।
2, पदोन्नति के माध्यम से 08 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षको की वरिष्ठता के निर्धारण में निम्न पद में कार्य किये गए अवधि की गणना की जाएगी कि नही?
3, नियुक्ति आदेश के चयन क्रम के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है अथवा कार्यभार ग्रहण के आधार पर
4, जिन शिक्षकों के विभागीय जांच लंबित है उनके संविलियन के संबंध में
उपरोक्त 04 बिंदु पर जिला पंचायत सीईओ जांजगीर चाम्पा अजित वसंत ने प्रमुख सचिव शिक्षा गौरव द्विवेदी से मार्गदर्शन मांगा है।
तथा मेसेज कर करके सभी ब्लाक के सभी बी ई ओ व सीईओ को पदोन्नत व निम्न पद से उच्च पद वालो को वर्तमान पद पर 08 वर्ष पूर्ण होने वालों का संविलियन करने का निर्देश दिया गया है
शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने गौरव द्विवेदी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से कुल सेवा अवधि के आधार पर लाभ देने हेतु आदेश जारी करने का मांग किया है।
जांजगीर चाम्पा जिला पंचायत सीईओ द्वारा मार्गदर्शन का जवाब आए बिना ब्लाक के सभी बी ई ओ व सीईओ को मैसेज करके पदोन्नत शिक्षा कर्मियों को जिनका पदोन्नत पद में 08 वर्ष पूर्ण नही हुवा है तथा, निम्न से उच्च पद पर जिन्हें 08 वर्ष पूर्ण नही हुवा है उन्हें संविलियन का लाभ नही देने का स्पस्ट निर्देश दिया गया है, इसका कड़ा विरोध करते हुए मोर्चा संचालक संजय शर्मा ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री जी के निर्णय के विपरीत काम कर रहे है, जिससे शिक्षको में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
संजय शर्मा ने शिक्षा सचिव से मांग करते हुए कहा है कि जब छठवां (समतुल्य )वेतनमान देते समय 2013 में पदोन्नत शिक्षाकर्मियो को कुल सेवा अवधि की गणना करके लाभ प्रदान किया गया था तो संविलियन में क्यो लाभ नही दिया जाएगा
तथा पदोन्नति विभाग द्वारा की गई है ,अतः प्रथम नियुक्ति से कुल सेवा अवधि के आधार पर 08 वर्ष की गणना किया जावे।
निम्न से उच्च पद पद पर कुल सेवा अवधि के आधार पर समतुल्य वेतनमान का लाभ शासन द्वारा दिया गया है, अतः सातवा वेतनमान का भी लाभ दिया जावे।
विभागीय जांच लम्बित शिक्षाकर्मियो को संविलियन का लाभ दिया जावे।
वरिष्ठता निर्धारण में आवस्यक निर्देश जारी किया जावे।
इस सम्बंध में जिला पंचायत जांजगीर चाम्पा के सीईओ को स्पस्ट निर्देशित करने की मांग की गई है।
अभी तक किये गए वीडियो कांफ्रेंसिंग को असफल बताते हुए संजय शर्मा ने कहा कि अधिकारियो में समन्वय की कमी है जिसके कारण विसंगति सामने आ रही है।

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