रायपुर 4 जुलाई 2018। छत्तीसगढ़ शासन की वित्त विभाग के द्वारा तकनीकी त्यागपत्र के मामलों में वेतन निर्धारण एवं अवकाश प्रयोजन हेतु पूर्व सेवा को गणना में शामिल करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न विभागों से तकनीकी त्यागपत्र के मामलों में परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त होते हैं अतः तकनीकी त्यागपत्र के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में पुनरीक्षित निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
राज्य शासन शासकीय सेवक अपने विभाग अथवा अन्य विभागों में किसी पद के लिए देते हैं और उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है किंतु प्रशासनिक कारणों से उन्हें अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देना आवश्यक है तो ऐसा त्याग पत्र एक तकनीकी औपचारिकता होगी तथा इसे तकनीकी त्यागपत्र माना जाएगा लेकिन त्यागपत्र के अन्य प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रेषित करने की अनुमति नहीं दी गई है ऐसा त्यागपत्र तकनीकी त्यागपत्र नहीं माना जाएगा तदर्थ पर दिया संविदा पद से त्यागपत्र के मामले में भी त्याग पत्र को तकनीकी त्यागपत्र नहीं माना जाएगा। ऐसे तकनीकी त्यागपत्र के मामले में नया पद में जमा अवकाश व्यपगत नहीं होगा। तकनीकी त्यागपत्र पर सामान्य भविष्य निधि का अंतरण छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 35 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। ऐसा शासकीय सेवक जिसकी शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक 1.11.2004 के पूर्व किसी पेंशन योग्य पद पर हुई थी उसके द्वारा यदि उसी विभाग छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग के पेंशन योग्य पद हेतु उचित माध्यम से किए गए आवेदन के फलस्वरूप उक्त पद पर नियुक्ति होने पर कार्य ग्रहण करने हेतु वर्तमान पद से तकनीकी त्यागपत्र दिया गया हो पूर्व पद की सेवा पेंशन नियम 26 (1)परंतु के अधीन पेंशन हेतु गिनी जाएगी।