अनुकंपा नियुक्ति के लिए जारी हुए आदेश से दिवंगत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को कोई लाभ नही

0
750

रायपुर 3 अक्टूबर 2018। आज पंचायत संचालक के द्वारा दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए 29 अक्टूबर की तिथि में आदेश जारी किया गया है।आदेश जारी होते ही इसके अलग अलग व्याख्या होने लगा है कुछ लोग इस आदेश को शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को व्यावसायिक योग्यता में छूट संबंधी आदेश बता रहे हैं। जबकि वास्तविकता कुछ अलग ही है पंचायत संचालक ने अपने जारी आदेश में कहा है कि दिवंगत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को डीएड/बीएड एवं टेट के लिए 6 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। जबकि शिक्षाकर्मी संगठनों की ओर से लगातार सरकार से दिवंगत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के नियमों में शिथिलता की मांग किया जा रहा है।सरकार से शिक्षाकर्मियों को भरोसा था कि दिवंगत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को व्यावसायिक योग्यता डीएड, बीएड एवं टेट में छूट प्रदान करते हुए इस योग्यता को हासिल करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।आज के जारी इस आदेश से एक बार फिर से दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजन निराश हुए है

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.