रायपुर। पंचायत विभाग में शिक्षा कर्मियों की भर्ती एवं सेवा के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती एवं सेवा नियम 2018 की प्रति सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेज कर आवश्यक कार्यवाही करने कहा है।उक्त राजपत्र के अनुसार
जिला सीईओ अब समतुल्य आदेश जारी नही करेंगे, जससे होगा संविलियन से वंचित शिक्षा कर्मियों को नुकसान होगा
छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि 29 मार्च 2019 को प्रकाशित राजपत्र को संचालक पंचायत ने जिला/ जनपद सीईओ को भेजा है जिसमे जो प्रावधान तय किया गया है उसके आधार पर जुलाई/ जनवरी मे ही संविलियन के लागू प्रावधान के कारण कुछ माह का वेतन शिक्षा कर्मियों को समयमान के आधार पर ही मिलेगा, जैसे कि जुलाई में नियुक्त शिक्षा कर्मी का 6 माह बाद जनवरी में संविलियन होगा मतलब इसे इस 6 माह तक समयमान वेतनमान पर ही काम करना पड़ेगा, उसी तरह जनवरी में जिसकी नियुक्ति है उसे भी इसी तरह नुकसान होगा।
प्रकाशित भर्ती एवं सेवा नियम 7 साल में होने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग की पदोन्नति के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है साथ ही क्रमोन्नति का उल्लेख भी इसमें नहीं होने से शिक्षा कर्मियों में खासी बेचैनी दिखाई देने लगी है
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने पंचायत संचालक से मांग करते हुए उपरोक्त विसंगति से अवगत कराया है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सभी विसंगति का एक ही सर्वमान्य हल सबका संविलियन ही है। संजय शर्मा ने कहा है कि हमारे संघ छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ का संकल्प रहा है कि “हमारा विजन सबका संविलियन” अब चूंकि राज्य शासन के द्वारा नियमित शिक्षकों की भर्ती शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है इसलिए अप पंचायत विभाग के द्वारा भर्ती एवं सेवा नियम जारी करने की प्रासंगिकता नहीं रह गई है आप संविलियन से वंचित समस्त शिक्षा कर्मियों को शिक्षा विभाग में संविलियन करते हुए क्रमोन्नति एवं पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।