ब्लॉक व जिला से बाहर पदोन्नत हुए शिक्षको का आदेश संशोधन करें……प्रधान पाठक में पदोन्नत हुए शिक्षको व सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों पर मानवीय आधार पर हो संशोधन…..ब्लॉक व जिला में पदोन्नति देने से ज्यादा शिक्षक लेंगे पदोन्नति

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बिलासपुर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा शासन के नियमानुसार काउंसिलिंग कर जारी पदोन्नति आदेश में सैकड़ो शिक्षको को संकुल, ब्लॉक व जिला से बाहर जैसे मुंगेली जिला से सारंगढ़, तखतपुर ब्लाक से बिलाईगढ़, जांजगीर जिला से सक्ती जिला, पदोन्नति किया गया है, ऐसे दूरस्थ स्थान में पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों का ब्लॉक व जिला के रिक्त स्थान में पदोन्नति आदेश संशोधन किया जावे।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री छ ग शासन, सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को पत्र लिखकर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी पदोन्नति आदेश में दूरस्थ स्थान में पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों का रिक्त स्थान में संशोधन करने की मांग की है।

टीचर्स एसोसिएशन द्वारा भेजे गए ज्ञापन में मांग किया गया है कि संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला व शिक्षक के पदों पर काउंसिलिंग के माध्यम से पदोन्नति आदेश जारी किया गया है।

कुछ महिला शिक्षको व शिक्षको की पोस्टिंग उनके ब्लॉक व जिला से भी बाहर हुआ है, जिसके कारण वे पदोन्नति से वंचित हो रहे है, उनके द्वारा अपने संकुल, ब्लाक व जिला के अंदर रिक्त पदों पर संशोधन हेतु मांग किया जा रहा है।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 7 फरवरी 2022 को जारी आदेश के अनुसार पदांकन आदेश में संकुल व ब्लाक के अंदर रिक्त पद रहने पर पदोन्नति पश्चात पदांकन किया जाने का निर्देश है, साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी 7 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में जो शिक्षक वर्तमान पदांकन से संतुष्ट नही है, उनसे आवेदन लेकर पुनः विधिवत निराकरण करने निर्देशित है, अतः काउंसिलिंग में जिन्हें अपने संकुल, ब्लाक व जिला से बाहर पोस्टिंग मिला है उन्हें उपरोक्त निर्देश के तहत शिक्षक से प्रधान पाठक के पदों पर पदोन्नति से रिक्त पदों पर तथा सीधी भर्ती के लिए रोके गए पदों पर मानवीय आधार पर पदांकन संशोधन करने हेतु संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को निर्देश जारी किया जावे, विभाग में सेवारत शिक्षको का रिक्त पद पर पहले पदोन्नति अधिकार बनता है, शेष रिक्त पद पर सीधी भर्ती के लिए सुरक्षित रहेगा।

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