*संघ की प्रथम नियुक्ति के आधार पर क्रमोन्नति/समयमान की मांग प्रमाणित हुआ*
*एल बी संवर्ग को मध्यप्रदेश शासन व वित्त विभाग के आदेश अनुसार पूर्व पद की सेवा को जोड़कर क्रमोन्नत / समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे*
*मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यापकों को दिया गया पूर्व पद का लाभ*
रायपुर। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 क्रमोन्नति का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार शिक्षा विभाग में संविलियन के पूर्व के सेवा अवधि को क्रमोन्नति वेतनमान के लाभ देने के लिए गणना किया जाएगा। जारी आदेश के तीसरे बिंदु में उल्लेख किया गया है कि शासकीय सेवकों के सुसंगत भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने पर पदोन्नति की पात्रता होती है पदोन्नति हेतु पदों की उपलब्धता नहीं होने के कारण शासकीय सेवक को उत्साहित करने की दृष्टि से क्रमोन्नति / समयमान का प्रावधान है। भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्त यद्यपि नवीन नियुक्ति है किंतु सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नति व क्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है।
*बिंदु 3.1 मे कहा गया है की भर्ती नियम 2018 के अनुसूची 4 में अगले पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित है इस प्रयोजन के लिए अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि को गणना में लिया जाएगा*
छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा 22 व 23 मई 2019 को स्कूल शिक्षा विभाग एवं पंचायत विभाग को वित्त विभाग में उल्लेखित नियमों के आधार पर ज्ञापन देकर शिक्षाकर्मी के रूप में किए गए सेवा को क्रमोन्नति के लिए गणना करते हुए क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ देने का मांग किया गया है। अब मध्य प्रदेश में इस तरीके के स्पष्ट आदेश जारी होने से अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं रह गई है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं पंचायत विभाग द्वारा पूर्व सेवा अवधि की गणना के आधार पर समयमान एवं क्रमोन्नति वेतनमान के लिए करते हुए स्पष्ट निर्देश शीघ्र जारी किया जावे।
छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन, माननीय प्रमुख सचिव जी स्कुल शिक्षा विभाग छ ग शासन, माननीय संचालक जी स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन को पत्र लिखकर 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके,एल बी संवर्गो के शिक्षको को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित है कि *राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल किया जाएगा*।
छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, प्रांतीय संयोजक सुधीर प्रधान, ने मांग किया है कि एक जुलाई 2018 को संविलियन किए गए *शिक्षक संवर्ग की पंचायत व नगरीय निकाय विभाग की पूर्व पद की सेवा अवधि को शामिल करके क्रमोन्नत/ समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर* वेतन भुगतान करने के लिए सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।