2 वर्ष में संविलियन पूर्ण करने का छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने किया स्वागत….1 नवंबर से शिक्षा कर्मी व्यवस्था हो जाएगा समाप्त…5800 शिक्षक संवर्ग को होगा विशेष लाभ…5400 शिक्षा कर्मियो को 04 माह के वरिष्ठता व वेतन का नुकसान….आदेश में होना था वेटेज का उल्लेख….जनघोषणा पत्र का पहला वादा अंततः पूरा हुआ,अब दूसरा वादा क्रमोन्नति की बारी

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sanjay sharma

रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि छ ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12/03/2018/20 नया रायपुर दिनांक 02 /07/2018 के अनुसार 8 वर्ष का सेवा पूर्ण करने पर 1 जुलाई व 1 जनवरी को संविलियन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग सेवा की सामान्य शर्ते नियम 2018 के तहत 27 जुलाई 2018 को जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र के में प्रावधान है कि जैसे ही शिक्षक पंचायत /ननि संवर्ग के कर्मचारी 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करते है, वैसे ही उनका स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय शिक्षक के रूप में संविलियन किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्र 5 मार्च 2019 के नियम छ ग स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 की सेवा में 8 वर्ष पूर्ण करने वाले पं/ननि के शिक्षक सम्मिलित होने की पात्रता रखते है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री जी, मुख्यसचिव, प्रमुख सचिव शिक्षा, संचालक लोक शिक्षण को पत्र देकर मांग किया गया है, तथा अगस्त क्रांति में एसोसिएशन द्वारा 8 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक संवर्ग का 1 जुलाई 2020 में संविलियन करने, 2 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक संवर्ग का 1 जुलाई में संविलियन करते हुए नवम्बर 20 में वेतन एरियर सहित भुगतान करने व 2 वर्ष से अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए वेटेज देते हुए वेतन निर्धारण की मांग ज्ञापन देकर की जाएगी।

ज्ञात हो 1 जुलाई 2020 को करीब 5400 शिक्षक संवर्ग का संविलियन पूर्व के स्टेंडिंग नियम व आदेश के अनुसार होना था, क्योकि पूर्व नियम रदद् नही किया गया है, वर्तमान आदेश से जुलाई 2020 में 8 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक संवर्ग के साथ अन्याय हुआ है, क्योकि वे जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 के बीच 8 वर्ष पूर्ण कर चुके है, अब वे 1 नवम्बर से पात्र होंगे, जिन्हें 4 माह के वेतन व वरिष्ठता का नुकसान हुआ है।

वर्तमान आदेश से 5000 शिक्षक संवर्ग 1 जनवरी 2021 को 8 वर्ष पूरा कर रहे थे, उन्हें 2 माह पूर्व 1 नवम्बर राज्य स्थापना दिवस की सौगात मिली है, शेष 5800 शिक्षक संवर्ग को ही 2 वर्ष में संविलियन का वास्तविक लाभ मिला है।

अभी 3 वर्ष व 7 वर्ष वाले शिक्षक संवर्ग के वेतन में अंतर है, अतः 2 वर्ष में संविलियन आदेश जारी होने के बाद अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए वेटेज के साथ वेतन आदेश जारी किया जावे।

सरकार ने जनघोषणा पत्र में 2 वर्ष में संविलियन का वादा किया था, जिसे आदेश जारी किया गया है, जिसका छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्वागत करते हुए कहा है कि अब जनघोषणा पत्र का दूसरा वादा क्रमोन्नति को पूरा करने का अवसर आएगा।

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