रायपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब प्रदेश के छात्र छात्राओं को कक्षा बारहवीं तक निशुल्क शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। ज्ञात हो कि भूपेश कैबिनेट ने प्रदेश के छात्र छात्राओं को कक्षा बारहवीं तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत निजी अशासकीय विद्यालयों में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उन्हीं विद्यालय में कक्षा बारहवीं तक अध्ययन करने के लिए निरंतरता प्रदान की जाती है। निजी अशासकीय विद्यालय आदेश के परिपालन में स्वयमेव अगली कक्षा में नाम दर्ज करेंगे। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रवेश के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश कराए गए छात्रों की शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
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