5 अप्रैल को जारी अपने ही आदेश को DEO ने शिक्षा कर्मियों के आपत्ति के बाद बदला…अब जारी किया ये आदेश

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दुर्ग। 5 अप्रैल को जारी अपने ही आदेश को DEO ने शिक्षा कर्मियों के आपत्ति के बाद बदल दिया।दरअसल शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए क्रमोन्नति/समयमान वेतन
के लिए जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को उनके पत्र के परिपालन में पत्र लिखते हुए यह कहा गया था कि वित्त विभाग के समयमान वेतन संबंधी 2008 के पत्र में एलबी शिक्षक संवर्ग का उल्लेख नहीं है अतः क्रमोन्नति/समयमान वेतन का लाभ देना संभव नहीं होगा इस पत्र के जारी होते ही छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के द्वारा इस पर तरह-तरह के आपत्ति दर्ज कराए गए। शिक्षाकर्मियों ने कहा की मार्गदर्शन मांगने के बजाय जिला शिक्षा अधिकारी ने अपना निर्णय बता दिया जबकि इस विषय पर शासन स्तर पर मार्गदर्शन की मिलने की प्रत्याशा है। इस विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने ही जारी आदेश को निरस्त करते हुए दूसरा पत्र जारी किया गया है।

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