मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) व अर्जित अवकास के नगदीकरण हेतु आदेश जारी करने की मांग….टीचर्स एसोसिएशन ने श्री जे पी रथ उपसंचालक डीपीआई से मुलाकात करके सौपा ज्ञापन

0
984

रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश सह सचिव श्रीमती सपना दुबे, प्रदेश संगठन सह सचिव बिनेश भगत, रायपुर जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला, धमतरी जिला सचिव बलराम तारम, रायपुर से जितेंद्र मिश्रा, के प्रतिनिधि मंडल ने श्री जे पी रथ जी उपसंचालक डीपीआई से मुलाकात करके ज्ञापन सौप कर मांग किया कि अंशदाई पेंशन योजना के सदस्यों का सेवा में रहते हुए मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–44 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अपर संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा सीपीएस कर्मचारी (एल बी संवर्ग) के ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बंध में विकास खंड शिक्षा अधिकारी पथरिया व तखतपुर को संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्रमांक / संकोले/सीपीएस / F51C/ 2020/1246 रायपुर द्वारा दिनांक 07/07/2020 को जारी मार्गदर्शन पत्र में प्रशासकीय विभाग (स्कूल शिक्षा विभाग ) से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश जारी किया गया है।

ज्ञात हो कि ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बंध में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला रायगढ़ के मांग पत्र के आधार पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक / 5778 / पेंशन/सीपीएस/2020 रायगढ दिनांक 09 /12/2020 को संचालक, लोकशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया है।

विदित हो कि दिनांक 5 /9/ 2017 के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अर्हक सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के समान मृत्यु उपादान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाए की मृत्यु उपादान की न्यूनतम राशि मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा तथा अधिकतम राशि मासिक परिलब्धियों का 33 गुणा होगा।

यह आदेश दिनांक 1/11/ 2004 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 1/11/ 2004 के पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो नवीन अंशदाई पेंशन योजना के सदस्य हैं।

ज्ञात हो कि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 977 /सी– 761 वि/नि/चार/04, दिनांक 27/ 10/ 2004 द्वारा 1/11/ 2004 अथवा इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई परिभाषिक अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 444/ एफ– 2016– 04–03289/ वि /नि चार नया रायपुर दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को जारी आदेश में समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त कलेक्टर के नाम वित्त विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है।

एल बी शिक्षक संवर्ग के लिए नवीन अंशदाई पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2012 से लागू की गई है, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की मांग है कि 1 अप्रैल 2012 के बाद सेवानृवित्त व मृत्यु उपादान की गणना करते हुए संबंधित अभ्यर्थियो को भुगतान करने हेतु सभी डीडीओ को निर्देशित किया जावे। तथा अर्जित अवकास का नगदीकरण प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा पुस्तिका में दर्ज अर्जित अवकाश की गणना करते हुए भुगतान हेतु आदेश जारी किया जावे।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.