2 वर्ष से अतिरिक्त सेवा हेतु वेटेज जरूरी – मुख्यमंत्री से माँग…..वेटेज नही मिलने से लाखों रुपये का वैतनिक नुकसान……CGTA के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा नियम 2 वर्ष का तो 2 और 8 वर्ष के लिए एक जैसे वेतन क्यो ?

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रायपुर 19 नवंबर 2020 । छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संचालक लोकशिक्षण छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर 2 वर्ष से अतिरिक्त सेवा हेतु वेटेज (वार्षिक वेतनवृद्धि) लाभ देते हुए वेतन निर्धारित कर आदेश जारी करने मांग किया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने अवर सचिव, छ ग शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 23 /07/2020 को जारी आदेश के के आधार पर मांग करते हुए कहा है कि 1 नवम्बर 2020 में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शिक्षक संवर्ग के संविलियन करने का आदेश जारी किया गया है, इस सम्बंध में यह उल्लेखित है कि 2 वर्ष से अतिरिक्त प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 1 वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर वेतन प्रदाय है, जिससे अतिरिक्त सेवा अवधि वाले शिक्षक संवर्ग को अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है, जब 2 वर्ष में संविलियन का नियम है तो 2 वर्ष व 8 वर्ष वाले शिक्षक के लिए एक जैसे बराबर वेतन क्यो होगा,,वर्तमान में ही वे वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त कर अधिक वेतन प्राप्त करते है तो यह स्थिति वेटेज देते हुए आगे भी जारी रखना जरूरी है।

1 नवम्बर 2020 के पूर्व तक 8 वर्ष की सेवा में संविलियन किया गया है, अब संविलियन अवधि को घटाकर 2 वर्ष में संविलियन किये जाने पर पूर्व से प्राप्त वेतन के आधार पर अतिरिक्त सेवा के लिए वेटेज (वार्षिक वेतनवृद्धि ) लाभ निर्धारित कर वेतन निर्धारण किया जाना न्यायसंगत होगा अन्यथा 2 वर्ष से अतिरिक्त सेवा अवधि वाले संविलियन हुए शिक्षक संवर्ग को पूरे सेवा अवधि में लाखों रुपये का वैतनिक नुकसान होगा।

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष से अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए वेटेज (वार्षिक वेतनवृद्धि ) लाभ निर्धारित कर 1 नवम्बर 2020 में संविलियन हुए शिक्षको के लिए वेतन निर्धारण हेतु आदेश जारी करने हेतु पत्र लिखकर मांग किया गया है।

ज्ञात हो पूर्व नियम के तहत 8 वर्ष की सेवा में 1जनवरी 2020 को अंतिम बार संविलियन हुआ है, इसके बाद जनघोषणा पत्र में किये गए वादा अनुसार 2 वर्ष में संविलियन करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत 1 नवम्बर 2020 को संविलियन किया गया है, जिन्हें संविलियन पश्चात नवंबर माह का प्रथम वेतन भुगतान किया जाएगा।

 

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