शिक्षक(एल बी)सवर्ग पोस्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को क्रमोन्नति वेतनमान में उच्चतर वेतनमान का करेंगे मांग

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राज्य सरकार दुवारा शिक्षक (पं /ननि)सवर्ग के रूप में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालो को स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक (एल बी)सवर्ग के रूप में सहायक शिक्षक,शिक्षक एवम व्यख्याता के पद पर सविलयन किया गया ।परन्तु अपने दुवारा बनाये गए नियम 2013 में 8 वर्ष की पूर्ण तिथि में छ .ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 7 (क)(ख)के विपरीत न्यूनतम में वेतन निर्धारण कर वेतन विसंगति उतपन्न कर दी। वही एक ही पद में लगातार 10 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण तिथि में प्रथम समयमान/कत्मोन्नति वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन बैंड एवम ग्रेड पे में वेतन निर्धारण ना कर वेतन विसंगति को बढ़ावा दिया गया ।इस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए वर्तमान सरकार के राजनीतिक दल ने अपनी घोषणा पत्र में स्पष्ट किया था कि सरकार बनते ही समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियमानुसार पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन बैंड एवम ग्रेड पे देने आदेश कर वेतन विसंगति दूर किया जाएगा ।
तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव दुवेदी जी ने दिनांक 6.4.2019 को जो शिक्षक (एल बी)शिक्षक (पं/ननि) के रूप में कार्यरत रहते हुए समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान की पात्रता रखते थे उनका समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित कर 30 जून 2018 की स्थिति में समस्त नगरीय निकाय एवम जिला,जनपद पंचायत के अधिकारियों को रिवाइज्ड एल पी सी जारी करने के निर्देशित किया गया था परन्तु आज पर्यंत तक अधिकारियो इस आदेश का पालन नही किया गया है ।यहां तक कि माननीय उच्चतम एवम उच्च न्यायालय के आदेशों का भी परिपालन नही किया जा रहा है ।
ज्ञात हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय दुवारा दूजेंन कुमार बनाम भारत संघ के प्रकरण क्रमांक AIR1999 SC 598:(1999)2 SCC 198:1999 SCC (L&S)486 एवम दिनेश कुमार खरे बनाम म.प्र .राज्य 2006(1)MPH. T.185 के उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय दुवारा दिए गए निर्णय पैरा 20 में अभिनिर्धारित किया है कि “अभ्यर्थीगणो को पूर्व विभाग में की गई सेवा अवधि को संगठित करते हुए समयबद्ध क्रमोन्नति वेतनमान की पात्रता होगी जब तक कि वह उच्च पद में पदोन्नत नही हो जाते ”
माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभीनिर्धारित किया है कि यह लाभ समस्त कर्मचारियों को प्राप्त होगा ।
राज्य भर के 1लाख 30 हजार से अधिक ऐसे शिक्षक (एल बी)सवर्ग जिन्होंने पूर्व विभाग की सेवा अवधि को जोड़कर एक ही पद में 10 वर्ष एवम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है वे संघठित होकर “क्रमोन्नति अधिकार मंच “के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से पोस्टर के माध्यम से अपील कर रहे है कि शिक्षक (एल बी)सवर्ग को पूर्व विभाग की सेवा अवधि की गणना कर एक ही पद में 10 वर्ष पूर्ण तिथि से प्रथम 20 वर्ष पूर्ण तिथि से दुवितीय एवम आगामी 30 वर्ष पूर्ण करने पर तृतीय समयमान /क्रमोन्नत के आधार पर उच्चतर वेतनमान का वेतन बैंड एवम ग्रेड पे देने का आदेश करने की कृपा करे।
इस अभियान को गति प्रदान करने में कमलेश्वर सिंह राजपूत, कृष्ण कुमार नवरंग, राजनरायन दुवेदी ,लैलूंन भतदुव्ज,मनीष कुमार मिश्रा, अजय कुमार उपाध्याय ,शिव कुमार सारथी ,नवीन कुमार खरे,सुखनंदन यादव ,अजय कुमार ठाकुर ,कृष्णा वर्मा ,छोटे लाल साहू ,राजेश कुमार अम्बष्ट ,डॉ शिवनायन देवांगन,रामशरण ,आलोक स्वर्णकार ,संजय सिंह ,नितेश पांडेय ,इदरीश खान ,अनिल गुप्ता,पुराम यादव जयप्रकाश साहू, शांति थवाईत,मंजूषा तिवारी आभा देशपांडेय,भावना वैष्णव, प्रतिमा अवस्थी गायत्री सोनी रीता सिंह सध्या सिंह ,भारती चंद्राकर,रमेश विश्कर्मा ,शशिभूषण शर्मा ,दीपक राय महत्व पूर्ण भूमिका निभा रहे है और सबसे अपील की है कि इस अभियान को 21 जून से 30 जून तक अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर सफल बनावे आगामी रणनीति अपने वरिष्ठ साथियो से विचार विमर्श कर क्रमशः घोषित की जाएगी ।

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