*समस्त शिक्षाकर्मियो का पहले हो संविलियन*
*पंचायत में रहते शिक्षा विभाग में भर्ती कैसे*
*व्याख्याता व शिक्षक पद पर हो पदोन्नति*
*पंचायत/ननि के प्रथम नियुक्ति के आधार पर दे क्रमोन्नति*
*जन घोषणा पत्र में है 02 वर्ष में संविलियन, क्रमोन्नति, पदोन्नति का उल्लेख*
*बिना राजपत्र प्रकाशन के सीधी भर्ती संभव ही नही*
रायपुर । छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से मांग करते हुए कहा है कि समस्त शिक्षाकर्मियो का संविलियन व शिक्षक व व्याख्याता के रिक्त पदों पर पदोन्नति के साथ सहायक शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती किया जावे, जब तक सेवा शर्तों (राजपत्र) का प्रकाशन नही हो जाता तब तक भर्ती संभव ही नहीं है।
10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके एल बी संवर्ग के शिक्षकों का पंचायत विभाग में उनके प्रथम नियुक्ति के आधार पर क्रमोन्नति का प्रावधान करते हुए राजपत्र शीघ्र जारी किया जावे,, वर्तमान में पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का ही भर्ती नियम प्रकाशित है, संविलियन पश्चात शिक्षा विभाग का राजपत्र का प्रकाशन नही हुआ है, जब तक शिक्षा विभाग के राजपत्र का प्रकाशन नही होगा तब तक भर्ती सम्भव ही नही है
ज्ञात हो कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री जी के घोषणा के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी समय सीमा में देने सभी DEO को पत्र जारी किया गया है, चूंकि शिक्षा विभाग जानकारी मांग रहा है अतः शिक्षा विभाग ही नियुक्ति करना चाहता है, जब तक पंचायत विभाग मे एक भी शिक्षाकर्मी कार्यरत रहेंगे,, तब तो शिक्षा विभाग में जाने उनका ही पहला अधिकार बनता है, ऐसे में शासन समस्त शिक्षाकर्मियों के बिना संविलियन किये शिक्षा विभाग में कैसे सीधी भर्ती कर सकती है??
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री जी के शिक्षक भर्ती का स्वागत करते हुए मांग किया है कि समस्त शिक्षाकर्मियो का पहले संविलियन हो व पदोन्नति के बाद ही सीधी भर्ती किया जावे।