रायपुर 8 जुलाई 2018।छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपनें पत्र क्रमांक पंचा/शिक्षा /2018/419,रायपुर दिनांक 07/07/2018 के द्वारा 8 साल से अधिक के वे शिक्षाकर्मी जिनका संविलियन किया जा रहा है उनको 1जुलाई से वेतन पंचायत विभाग के मद से नहीं दिए जाने के आदेश के साथ साथ उनके बकाया वेतन एवं एरियर्स पर भी रोक लगा दी है इससे प्रदेश भर के संविलयित शिक्षकों के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है,
स्पष्ट है कि पंचायत विभाग नें वेतन के साथ ‘एरियर्स’ की मांग नहीं करनें के कड़े फरमान से शिक्षाकर्मियों के अपने वेतन के बकाया करोड़ो रूपये से हाँथ धोना पड़ सकता है।
पंचायत विभाग के मंशा पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत एवं नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि पंचायत विभाग शिक्षकों को उनके बकाया वेतन से वंचित नहीं कर सकता है,
उन्होनें पंचायत विभाग के कार्यशैली एवं मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगते हुए कहा कि वे पहले ही विगत डेढ़ साल से लंबित डीए को डंडी मार चुके हैं।
संजय शर्मा ने पंचायत विभाग से मांग की है कि सम्पूर्ण वेतन एवं एरियर्स भुगतान के बाद ही संविलयन के पात्र शिक्षाकर्मियों को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। उन्होनें लंबित डीए के आदेश भी तत्काल जारी करनें की मांग की।
सम्पूर्ण Da, का एरियस भुगतान के बाद हीLPC जारी किया सावे
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शिक्षक पद नाम के साथ ( lb) न लिखा जाए हो सके तो इसके स्थान पर ( j)जूनियर रखे वो भी सिर्फ चिन्हांकित के लिए न कि पद के साथ लिखने के लिए