रायपुर 30 जून 2018 छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन के फलस्वरुप अब सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया। है पंचायत विभाग के संचालक एवं उपसचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मंत्री परिषद के 18 जून 2018 के आदेश के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक (पं./ न.नि.) संवर्ग जिनका भी 8 वर्ष पूर्ण हो गया है उन्हें शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री परिषद में यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी समय में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। अतः शिक्षक पंचायत संवर्ग के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाता है।इस आदेश के बाद अब शिक्षाकर्मियों के पंचायत विभाग से होने वाले पदोन्नति एवं सीधी भर्ती में रोक लग जाएगा।