मुंगेली 15 सितंबर 2020। कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया गया है जिसके तहत जिले में 17 सितंबर से 23 सितंबर रात 12 बजे तक lock-down लागू रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के,कार्यालयों, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकानें गोदाम पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कलेक्टर कार्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे लॉकडाउन के दौरान फल दूध एवं सब्जियों के लिए प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक बानो को खोलने की अनुमति दी गई है।
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