प्राचार्य व व्याख्याता पदोन्नति की बारी आई तो नियम में संशोधन गलत…समिति के सदस्यों से संजय शर्मा ने की चर्चा कहा…शिक्षामंत्री की विधानसभा में घोषणा अनुरूप वर्तमान नियम से तत्काल हो पदोन्नति

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रायपुर 3 जून 2024। मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,छत्तीसगढ़ शासन,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को ज्ञापन सौंप कर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 में प्राचार्य पदोन्नति के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन नही करने की मांग की है।

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक /स्था.2/ई/2024/1464 नवा रायपुर, दिनांक 29/05/2024 के पत्रानुसार नियम संशोधन हेतु समिति गठित किया गया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि 5 मार्च 2019 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 में प्राचार्य पदोन्नति के लिए बनाए गए नियम जिसमें नियमित शिक्षक संवर्ग, एल बी संवर्ग व प्रधान पाठक से निर्धारित रेशियों सही है, उक्त नियम के आधार पर प्रधान पाठक मिडिल व प्रायमरी के साथ ही उच्च वर्ग शिक्षक पद पर पदोन्नति जेडी व डीईओ द्वारा किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 के नियमों के सम्बंध में न्यायालयीन प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के डबल बेंच से निर्णय हो चुका है। अतः राजपत्र 5 मार्च 2019 में कोई भी संशोधन करने से पुनः न्यायालयीन अवरोध उतपन्न होगा।

राजपत्र 5 मार्च 2019 के तय रेशियों अनुसार ही पदोन्नति होने से एल बी संवर्ग के व्याख्याताओ का भी पदोन्नति होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट में RAM GOPAL SAHU AND ANOTHER द्वारा दायर याचिका SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) No. 6708 OF 2023 withdraw हो जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि शिक्षामंत्री जी ने विधानसभा में उक्त नियम के तहत शीघ्र सभी संवर्ग व पदों पर पदोन्नति की घोषणा किया है, ऐसे समय पदोन्नति शीघ्र करने के बजाय नियम संशोधन की बात सामने रखने से शिक्षक वर्ग आक्रोशित है, ग्रीष्मावकाश में सम्पूर्ण पदोन्नति हेतु टाइम लिमिट कलेंडर बनाकर पदोन्नति किया जाना चाहिए, एल बी संवर्ग को अब तक प्राचार्य व व्याख्याता पद पर पदोन्नति नही किया गया है, क्या इन पदों पर पदोन्नति न हो इसका प्रयास नियम बदलकर या संशोधन कर किया जाएगा??

टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मांग किया है कि उक्त पदोन्नति नियम के अनुसार प्राचार्य व व्याख्याता पद पर ई/टी/ ईएलबी/टीएलबी वर्ग से शीघ्र पदोन्नति किया जावे साथ ही प्राचार्य के सीधी भर्ती के पद की पूर्ति अविलम्ब किया जावे, जिससे शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि हो।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने नियम संशोधन हेतु गठित समिति के सदस्य अनिल शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक कांग्रेस, ओंकार सिंह प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ, राजेश चटर्जी प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक फेडरेशन से चर्चा कर डीपीआई में पक्ष रखा।

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