रायपुर 25 फरवरी 2019।राज्य शासन ने आगामी आदेश तक प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगा दिया है।सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा रिट याचिका 409/2013 एवं अन्य 27 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 4 फरवरी 2019।के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 5 को अपास्त करने के कारण राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि आगामी आदेश तक शासन के समस्त विभागों/ विभागध्यक्ष ,कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/ एवं पनिया स्वशासी संस्थाओं जिनमें छत्तीसगढ़ लोकसेवा पदोन्नति नियम 2003 लागू किए हो प्रत्येक वर्ग में पदोन्नति स्थगित किया जाए। अब इस आदेश के बाद प्रदेश भर में किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति हो पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा है।