रायपुर 19 जुलाई 2018। पंचायत सचिवों के लिए राहत भरी खबर है। उनके लिए निर्धारित वेतनमान के निर्धारण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तालिका जारी कर दी है। ज्ञात हो कि वेतनमान में वृद्धि का आदेश पूर्व में ही 15 मई 2018 को जारी कर दिया गया था, किंतु वेतन तालिका जारी नहीं होने के कारण वेतन का निर्धारण लंबित था। इस आदेश जारी होने से अब पंचायत सचिवों को बढ़े हुए वेतनमान का भुगतान होने लगेगा ।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक/ पंचा/
पंग्राविवि /22/ 2018/ 63 रायपुर दिनांक 18/07/2018 के अनुसार नवीन संशोधित वेतन संरचना के लिए वेतन निर्धारण हेतु निम्न कार्यवाही करने ने कहा है
15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों को पूर्ववत प्रदान किए जा रहे वेतन एवं रु 1500 विशेष भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों को स्वीकृत विशेष भत्ता, अंशदायी पेंशन, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि की गणना के लिए वेतन का भाग नहीं माना जाएगा।
15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की अनुसूची दो में उल्लेखित वेतन पर वेतन निर्धारण किया जाएगा।
15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों के पुनरीक्षित वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर शासकीय कर्मचारियों की भांति मूल वेतन+ग्रेड वेतन पर 3% होगी।प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों के लिए नवीन संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के पश्चात राज्य शासन के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दे होगा। अब इस निर्देश के बाद शीघ्र ही बढ़ा हुआ वेतन पंचायत सचिवों को मिलने लगेगा।