नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार इससे जुड़े कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ेगी. ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15 हजार से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा. जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे, लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी.
सरकार दो साल तक 1000 तक की संख्या वाले कर्मचारियों वाले संस्थाओं को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के पीएफ का पूरा 24 फीसदी हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी. यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा. 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12 फीसदी पीएफ योगदान के लिए सरकार 2 साल तक सब्सिडी देगी. इसमें लगभग 95 फीसदी संस्थान आ जाएंगे और करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा.
कोविड वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
– निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडीजर के लिए अतिरिक्त 10200 करोड़ रुपये जाएंगे. इससे रक्षा उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों और ग्रीन एनर्जी कंपनियो को फायदा होगा.
– वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे.
– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत अब तक 116 जिलों में 37 हजार 543 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इसके विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है,
– फर्टिलाइजर के लिए 65000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगी.
–सरकार एनआईआईएफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में निवेश करेगी.
– हाउसिंग के क्षेत्र में एक बड़ी राहत देते हुए सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू की छूट को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. ये छूट 2 करोड़ तक के मकान के लिए ही होगी. वहीं, पहली बार खरीदारी करने वाले लोगों के लिए ही ये छूट है. इसे 30 जून 2021 तक के लिए रखा गया है.