नई दिल्ली। नीट में बैठने के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित की गई उम्र सीमा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने सीबीएसई द्वारा आयु सीमा को लेकर जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
याचिका में कहा गया था कि सीबीएसई ने जनरल और आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 25 व 30 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है, जो गलत है। न्यायमूर्ति संजीव खन्नाा व न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने कहा कि आयु सीमा को लेकर जारी की गई अधिसूचना पूरी तरह से वैध है। इसके साथ ही पीठ ने एक फैसला और दिया।
इस फैसले के बाद अब ओपन स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र नीट में बैठ सकेंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ओपन स्कूल से 12वीं पास कर चुके सभी छात्र नीट में शामिल हो सकते हैं।