छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य शासन को दिया निर्देश “चाइल्ड केयर लीव” राज्य में लागू करें…यदि अमल हुआ तो महिला कर्मचारियों को 730 दिनों का मिलेगा अवकाश

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बिलासपुर 8 सितंबर 2018। प्रदेश में कार्यरत शासकीय महिला कर्मचारियों को अब “चाइल्ड केयर लीव” मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासन को निर्देश दिया है कि प्रदेश में भी अन्य प्रदेशों की तरह चाइल्ड केयर लीव का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए इसके लिए शीघ्र नीति बनाने के लिए भी कहा गया है ।ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने साल 2008 में छठे वेतनमान के साथ चाइल्ड केयर लीव के तौर पर महिलाओं को 730 दिनों का अवकाश देने के लिए अधिसूचना जारी की थी. मालूम हो कि बच्चे के जन्म के दौरान मिलने वाले 6 माह के अवकाश के अतिरिक्त 730 दिनों की छुट्‌टी देने की योजना मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में लागू कर दी गई है. बावजूद इसके अब तक छत्तीसगढ़ में इसे लागू नहीं किया गया है. इसे लेकर सिम्स में पदस्थ डॉ. अर्चना सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में बताया गया था कि केंद्रीय विभाग और मध्य प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है।छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागू नहीं किया है. मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच ने राज्य सरकार को प्रदेश में चाइल्ड केयर लीव देने के लिए नीति बनाने के लिए निर्देश जारी किया है.

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