एल बी शिक्षक संवर्ग को है ग्रेच्युटी का प्रावधान…अब तक किसी भी एल बी शिक्षक संवर्ग को राशि जारी नही की गई…सेवानिवृत्ति व मृत्यु उपादान की राशि पात्र को जारी करने की मांग…वित्त विभाग के आदेश का क्रियान्वयन करें शिक्षा विभाग…मासिक परिलब्धियों का न्यूनतम राशि 2 गुणा तथा अधिकतम राशि 33 गुणा का है प्रावधान

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एल बी शिक्षक संवर्ग को है ग्रेच्युटी का प्रावधान…अब तक किसी भी एल बी शिक्षक संवर्ग को राशि जारी नही की गई…सेवानिवृत्ति व मृत्यु उपादान की राशि पात्र को जारी करने की मांग…वित्त विभाग के आदेश का क्रियान्वयन करें शिक्षा विभाग…मासिक परिलब्धियों का न्यूनतम राशि 2 गुणा तथा अधिकतम राशि 33 गुणा का है प्रावधान

रायपुर।  छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, ने कहा है कि अंशदाई पेंशन योजना के सदस्यों का सेवा में रहते हुए मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–44 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। दिनांक 5 /9/ 2017 के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अर्हक सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के समान मृत्यु उपादान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाए की मृत्यु उपादान की न्यूनतम राशि मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा तथा अधिकतम राशि मासिक परिलब्धियों का 33 गुणा होगा।

यह आदेश दिनांक 1/11/ 2004 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 1/11/ 2004 के पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो नवीन अंशदाई पेंशन योजना के सदस्य हैं।

ज्ञात हो कि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 977 /सी– 761 वि/नि/चार/04, दिनांक 27/ 10/ 2004 द्वारा 1/11/ 2004 अथवा इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई परिभाषिक अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 444/ एफ– 2016– 04–03289/ वि /नि चार नया रायपुर दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को जारी आदेश में समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त कलेक्टर के नाम वित्त विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है।

शिक्षाकर्मियों के लिए नवीन अंशदाई पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2012 से लागू की गई है, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने श्री आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव शिक्षा व श्री जितेंद्र शुक्ला संचालक शिक्षा से 1 अप्रैल 2012 के बाद सेवानिवृत व मृत्यु उपादान की गणना करते हुए भुगतान करने हेतु सभी डीडीओ को निर्देशित का मांग किया है। जानकारी व निर्देश के अभाव में शिक्षा कर्मियो को अब तक ग्रेच्युटी की राशि ही जारी नही की गई है।

 

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