रायपुर। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यसचिव, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत शासकीय अंशदान की राशि वेतन और महंगाई भत्ता का 14% करने की मांग की है।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली सयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, लैलूंन भारद्वाज, रोहित तिवारी, तुलसी साहू, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी बसंत चतुर्वेदी, राजेश शर्मा, प्रदेश सह संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, मनोज सनाढय, शैलेन्द्र पारीक ने बताया कि शासकीय अंशदान 14% करने संदर्भित पत्र को संलग्न करके मांग किया गया है जिसमे, भारत का राजपत्र वित्त मंत्रालय की अधिसूचना 31 जनवरी 2019, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-4/ – 2021/नियम / चार भोपाल दिनांक 28/मई/ 2021, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 3851 दिनांक 29 /08/ 2019 का लेख करके मुख्यमंत्री जी सहित अधिकारियों के पास पक्ष रखा गया है कि भारत का राजपत्र वित्त मंत्रालय की अधिसूचना 31 जनवरी 2019 के अनुसार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस अंतर्गत शासकीय अंशदान की राशि वेतन और महंगाई भत्ता का 14% करने का आदेश मदनेश कुमार मिश्र संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया है।
अखिल कुमार वर्मा उप सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-4/ – 2021/नियम / चार भोपाल दिनांक 28/मई/ 2021 के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अंतर्गत शासकीय अंशदान की राशि वेतन और महंगाई भत्ता का 14% करते हुए उपरोक्त प्रावधान 01 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है।
लीना कमलेश मण्डावी उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 3851 दिनांक 29 /08/ 2019 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में वृद्धि करते हुए 14 प्रतिशत करने के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है।
अतः छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत शासकीय अंशदान की राशि वेतन और महंगाई भत्ता का 14% करने का आदेश शीघ्र जारी किया जावे।
छत्तीसगढ़ NIPRUF के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जनघोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की कार्यवाही का लेख है, अतः पुरानी पेंशन प्राप्त करना यहाँ के एनपीएस कर्मचारियो का अधिकार है।