प्रतीकात्मक फोटो
रायपुर। अब प्रदेश में कार्यरत महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव के लिए राज्य शासन से अवकाश स्वीकृत कराने की बाध्यता नही रह गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है की संतान पालन अवकाश के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 279/808/ वित नियम/ 4 /2011 दिनांक 30 अगस्त 2011 के अनुसार प्रत्यायोजित अर्जित अवकाश की सीमा तक संतान पालन अवकाश के प्रकरण का निराकरण करें।
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के बारे में जानकारों की माने तो अर्जित अवकाश की जिस सीमा तक स्थानीय अधिकारी अवकाश के स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम है ।उसी सीमा तक संतान पालन अवकाश के बारे में भी स्थानीय अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे।जानकारों के अनुसार स्थानीय स्तर के सक्षम अधिकारी 120 से 180 दिन तक के अवकाश को स्वीकृत करने के लिए सक्षम है। इससे अधिक अवधि के अवकाश स्वीकृति के लिए ही शासन स्तर पर शासन स्तर पर भेजा जाएगा।
ज्ञात हो कि संतान पालन अवकाश के स्वीकृति के लिए राज्य शासन की बाध्यता को लेकर कर्मचारियों में गहरी नाराजगी व्याप्त थी छत्तीसगढ़ पंचायत नगरी निकाय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा ने भी इस संबंध में राज्य शासन से मांग किया था कि संतान पालन अवकाश की स्वीकृति स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। जिससे कि महिला कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े।