पदोन्नति मामला:शिक्षामंत्री से चर्चा कर मांगपत्र सौंपा…..प्राचार्य पद पर पदोन्नति हेतु एल बी संवर्ग के व्याख्याता हो चुके है पात्र….5 कलेंडर वर्ष पूर्ण कर चुके है पूरा

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रायपुर 29 मई 2023। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम से मुलाकत कर चर्चा किया व प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, छ ग शासन को ज्ञापन देकर व अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य से मुलाकत करके 5 कलेंडर वर्ष पूर्ण कर चुके व्याख्याता एल बी संवर्ग को प्राचार्य पद में पदोन्नति करने की मांग की है।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि सामान्य प्रशासन व स्कूल शिक्षा विभाग के नियमानुसार 1 जनवरी की स्थिति में पद गणना का लेख है, जुलाई 2018 में संविलियन कर शासकीय किया गया है ऐसे में जनवरी 2019, जनवरी 2020, जनवरी 2021, जनवरी 2022 व जनवरी 2023 को मिलाकर कुल 5 कलेंडर वर्ष एल बी संवर्ग के व्याख्याता पूर्ण कर चुके है।

5 कलेंडर वर्ष (अनुभव ) पूर्ण कर चुके एल बी संवर्ग के व्याख्याता को प्राचार्य पद में पदोन्नति हेतु पूर्ण पात्रता है।

2018 में संविलियन होने के बाद व्याख्याता (एल बी ) को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 राजपत्र के अनुसार में 5 वर्ष के अनुभव पर पदोन्नति का प्रावधान है, जिसे व्याख्याता एल बी संवर्ग 5 कलेंडर वर्ष के रूप में पूर्ण भी करते है, अतः एल बी संवर्ग व्याख्याता, नियमित व्याख्याता व प्रधान पाठक संवर्ग से पदोन्नति की कार्यवाही किया जावे।

5 मार्च 2019 के राजपत्र में व्याख्याता ई /टी संवर्ग , व्याख्याता ई एल बी संवर्ग /टी एल बी संवर्ग, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए प्राचार्य पदोन्नति हेतु निर्धारित रेशियों में एक साथ पदोन्नति करने से न्यायालयीन बाधा नही आएगी।

अतः 5 कलेंडर वर्ष पूर्ण कर चुके व्याख्याता (एल बी संवर्ग ) को प्राचार्य पद में पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रारंभ किया जावे।

 

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