हिंदी विषय मे पदोन्नति देने को लेकर हाईकोर्ट में अधिवक्ता अश्वनी शुक्ला ने लगाया हस्तक्षेप याचिका…..सरला फ्रेंकलिन, ललिता चतुर्वेदी, ललिता डड़सेना की याचिका पर हुई सुनवाई अगली सुनवाई 19 जून को

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बिलासपुर Daksh Kumar Sahu Versus The State Of Chhattisgarh एवं अन्य याचिका
WPS 2116/2022, WPS 1221/2022, WPS 2363/2022 & WPS 1483/2023 द्वारा दायर याचिका में संस्कृत विषय के पदोन्नति पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया है।

बिलासपुर संभाग द्वारा पदोन्नति हेतु हिंदी विषय के लिए जारी काउंसलिंग को स्थगित किए जाने के बाद हिंदी विषय मे स्नातक सहायक शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता श्री अश्वनी शुक्ला के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर कर हिंदी विषय मे पदोन्नति हेतु अनुमति दिए जाने का पक्ष रखा है।

हस्तक्षेप याचिका पर आज 18 मई 2023 को सुनवाई हुई, जिसमें अधिवक्ता श्री अश्वनी शुक्ला द्वारा पक्ष रखा गया कि संस्कृत विषय के पद सुरक्षित रखते हुए हिंदी विषय मे पदोन्नति देने की अनुमति दिया जावे। जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव द्वारा जवाब देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया “Mr. Shrivastava prays for and is granted time to file reply with regard”

डबल बैंच के माननीय न्यायाधीश श्री संजय एस अग्रवाल व रजनी दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 19th June, 2023 को निर्धारित किया है।

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