6 साल के पेंशन से वंचित कर रहा शासन…..शिक्षक संवर्ग से गलत शपथ पत्र लिया गया….संजय शर्मा ने पूछा 5 सवाल

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रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि राज्य में 2004 से सीपीएस लागू हुआ था, निरन्तर हजारो शिक्षाकर्मियों द्वारा पेंशन की मांग हर बार की जाती रही, जिसके कारण राज्य में लागू एनपीएस शिक्षाकर्मियों को 1 अप्रैल 2012 से दिया गया, उस समय छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू होती तो शिक्षाकर्मियों को ओपीएस ही देय होता, छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी की घोषणा को ही बदल दिया, जिसके तहत शिक्षको को 2018 से ओपीएस की पात्रता होगी।

मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन की बड़ी सौगात दी, जिसमे 3 लाख 20 हजार कर्मचारियों को लाभ होना है, जिसमे से 1 लाख 60 हजार एल बी शिक्षक संवर्ग के लिए शासन ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उन्हें 6 साल 2012 से 2018 तक के पेंशन से वंचित किया जा रहा है, इससे इस योजना पर शिक्षको ने प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

आदेश में साफ लिखा है कि शासकीय सेवक को पुरानी पेंशन देय होगा, जिसमे एल बी शिक्षक संवर्ग की शासकीय सेवा संविलियन तिथि से मान्य किया जा रहा है, शपथ पत्र में लिखा गया है कि एनपीएस खाते में जमा अंशदान व उस पर अर्जित लाभांश को रिटायर होने पर जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी, मतलब शासन द्वारा एनपीएस में 2012 से जमा अंशदान शासन को देय होगा, हम 2012 से जमा अंशदान शासन को देंगे तभी हमे 2018 से पुरानी पेंशन देय होगी।

हमने स्वयं ही मान लिया कि अब हमें 2018 से पेंशन लेना है, जबकि 2012 से नई पेंशन दिया जा रहा है, 6 साल की पेंशन अवधि को तकनीकी ढंग से शासन ने वंचित कर दिया है।

संजय शर्मा ने एक प्रश्न उठाया है कि 2009 से नियुक्त 2 शिक्षको को पेंशन चयन करना है, एक ने नई पेंशन व दूसरे ने पुरानी पेंशन चयन किया है, तो पहले के लिए 2012 से और दूसरे के लिए 2018 से पेंशन लागू होगा, दोनो साथ मिलकर पेंशन के लिए संघर्ष किये है, जबकि दोनो के लिए एक साथ 2012 मे प्रचलित पेंशन लागू हुआ था।

दरअसल नई व पुरानी पेंशन में किसी का विकल्प चयन कर शपथ पत्र दिया जाना है जिसमे अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से शासन को संजय शर्मा ने मार्गदर्शन व आदेश चाहा है –

OPS/NPS विकल्प चयन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन क्र. / 39F / 2016-04-03289/ वि / नि / चार, नवा रायपुर, दिनांक 20/01/2023 ( वित्त निर्देश क्रमांक 02 /2023)

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार दिनांक 01/11/2004 से 31/03/2022 तक नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए OPS / NPS का विकल्प चुनने निर्देशित किया गया है।

महोदय, मेरी प्रथम नियुक्ति दिनांक 10/07/1998 है तथा शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01/07/2018 है।

महोदय, शासन द्वारा मेरी पूर्व सेवा के आधार पर 01 जुलाई 2018 से शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। चूँकि संदर्भित पत्र में दिनांक 01/11/2004 से 31/03/2022 तक नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को विकल्प पत्र भरना है, अतः पत्र भरने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्ट मार्गदर्शन / आदेश प्रदान करने की कृपा करेंगे-

1. यह कि मेरी नियुक्ति 1998 में हुई है, उक्त अवधि का संदर्भित पत्र में आदेश नही है।

2. विकल्प पत्र भरने की स्थिति में OPS की गणना कब से होगी?

3. यह कि मेरी NPS खाता प्रान नं. – 110063150221 अप्रैल 2022 से बंद है।

4. OPS चयन करने के बाद NPS के तहत पूर्व में की गई कटौती राशि का भुगतान कब और किस तरह की जावेगी?

5. यह कि छत्तीसगढ़ ई कोष पोर्टल में प्रथम नियुक्ति दिनांक 10/07/1998 का उल्लेख है और कार्यभार ग्रहण दिनांक 01/07/2018 अंकित है।

संजय शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन

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