रायपुर 8 जुलाई 2018। प्रदेश के अन्य शिक्षक पंचायत संवर्ग की ही तरह अब अप्रशिक्षित शिक्षक पंचायत संवर्ग को भी समयमान वेतन/पुनरीक्षित वेतन एवं अन्य लाभ की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 3 नवंबर 2017 के अनुसार ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक पंचायत संवर्ग जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है उन्हें भी समयमान/वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान एवं अन्य लाभ प्राप्त करने की पात्रता है।विभाग की ओर से कहा है है कि उच्च न्यायालय के विषयांकित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 3 नवंबर 2017 का तत्काल पालन किया जाए।इस संबंध में यह ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है कि उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में DB में राज्य शासन की ओर से अपील याचिका प्रस्तुत की गई है जिसका प्रकरण क्रमांक डब्लू ए 309/2018 है ।अतः संबंधितों को वेतनमान एवं अन्य लाभ देने संबंधी आदेश में अनिवार्य रुप से अंकित किया जाए कि यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक WA 309/2018 में पारित निर्णय की अध्यधीन रहेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अप्रशिक्षित शिक्षकों में जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लिया है उन्हें भी संविलियन का लाभ दिया जाएगा इसके बाद भी कुछ स्थानों पर स्पष्ट आदेश के अभाव में अप्रशिक्षित शिक्षकों को समयमान वेतन/ पुनरीक्षित वेतनमान एवं संविलियन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था।अब इस आदेश जारी होने के बाद निश्चित रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों को इससे फायदा होगा।