पुरानी पेंशन लागू होने के बाद भी रिटायर होने पर नही मिली पेंशन….सहायक शिक्षक राजकुमारी को नही मिलेगी पेंशन….सरकार करे प्रथम नियुक्ति से पेंशन हेतु सेवा अवधि की गणना….पेंशन योग्य स्थापना में थे तभी NPS योजना में शामिल किया गया था

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रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 11 मई 2022 एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी खड़गवां जिला कोरिया के आदेश क्रमांक 5652/स्था/2022-23 दिनांक 01-08-2022 के सन्दर्भित पत्र का हवाला देते हुए सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक एल बी संवर्ग श्रीमती राजकुमारी खटिक को प्रथम नियुक्ति तिथि की गणना कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने की मांग की है।

ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू करने का साहसिक व ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसका हमने स्वागत किया है किंतु पुरानी पेंशन में आ रही विसंगति को प्रथम नियुक्ति तिथि से लागू कर शिक्षक संवर्ग को पूर्ण पेंशन का लाभ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी देंवे।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी खड़गवां जिला कोरिया द्वारा श्रीमती राजकुमारी खटिक सहायक शिक्षक एल बी संवर्ग के 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने पर धारित पद पर पेंशन योग्य सेवा ( अर्हकारी सेवा ) 10 वर्ष पूर्ण नहीं होना मानकर पेंशन प्रकरण तैयार नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र को निरस्त करते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन हेतु सेवा अवधि को गणना किये जाने की मांग की गई है।

ज्ञात हो कि 11 मई 2022 को प्रकाशित राजपत्र में 1 नवंबर 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदाई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में संशोधन करते हुए दिनांक 01 नवंबर 2004 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त (आरंभ) करने का राजपत्र में प्रकाशन किया गया है साथ ही 01 नवंबर 2004 के पश्चात सेवानिवृत्त / दिवंगत कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रावधान किया गया है।

वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 27 /10/2004 को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी किया वित्त विभाग की सहमति से छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 2/11 /2011 को जारी आदेश में शिक्षाकर्मियों के लिए 1 अप्रैल 2012 से अंशदाई पेंशन योजना लागू किया गया।

11 मई 2022 को जारी राजपत्र में भी लिखा गया है कि दिनांक 27 अक्टूबर 2004 द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1/11/ 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करते हैं तथा बिंदु क्रमांक 6 में लिखा है कि शासकीय सेवकों के अंशदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा इसका मतलब जिस दिन से शासकीय हुए उस दिन से जमा राशि से नहीं है बल्कि जिस दिन से एनपीएस कटौती हुई उस राशि को CGPF खाते में अंतरित करने से है।

शिक्षा कर्मी शासकीय नही/ राज्य सरकार के कर्मचारी नही/ पेंशन योग्य स्थापना में नही तो आखिर सरकार ने NPS योजना में शामिल क्यों किया।

वित्त विभाग द्वारा 27 /10/2004 को जारी आदेश में स्पस्ट लिखा है कि दिनांक 1/11/2004 अथवा इसके पश्चात पेंशन योग्य स्थापना में नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर एक नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है” – जब शिक्षा कर्मी पेंशन योग्य स्थापना में नही, राज्य शासन के कर्मचारी नही तो NPS योजना में शामिल कैसे हुए।

जिन कर्मचारियों को NPS योजना में शामिल किया गया वे कर्मचारी पेंशन योग्य स्थापना व राज्य शासन के कर्मचारी माने जाएंगे ही।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि श्रीमती राजकुमारी खटिक की नियुक्ति 9 /9/1998 को हुई थी, NPS कटौती 1/4/2012 से प्रारंभ हुई है। सहायक शिक्षक एल बी संवर्ग के पद से 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुई है अतः NPS कटौती दिनांक से भी पेंशन योग्य सेवा (अर्हकारी सेवा) 10 वर्ष पूर्ण हो गया है, तथा छत्तीसगढ़ में NPS योजना लागू 1/11/2004 से सेवानिवृत्त दिनांक 31 अगस्त 2022 तक पेंशन योग्य सेवा (अर्हकारी सेवा) 18 वर्ष पूर्ण हो गया है, तथा प्रथम नियुक्ति तिथि 9/9/1998 से सेवानिवृत्त दिनांक 31 अगस्त 2022 तक पेंशन योग्य सेवा (अर्हकारी सेवा) 24 वर्ष पूर्ण हो गया है अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार पेंशन निर्धारण व ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया जावे।

 

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