अब बिना अनुमति के निम्न पद से उच्च पद में कार्यरत शिक्षाकर्मियों की सेवा अवधि की गणना निम्न पद से किया जाएगा… पंचायत विभाग ने जारी किए आदेश

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रायपुर 2 अगस्त 2018। आज का दिन निम्न पद से उच्च पद में कार्यरत ऐसे शिक्षा कर्मियों के लिए राहत भरा रहा।ऐसे शिक्षाकर्मी जो निम्न पद में रहते हुए उच्च पद में बिना अनुमति के सेवा दे रहे हैं उन्हें न्यायालय में सिंगल बेंच से केस जीतने के बाद भी लाभ प्रदान नहीं हो पा रहा था।क्योंकि शासन की ओर से इस केस में हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपील कर दिया गया है। आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और जनपद पंचायत को आदेशित किया गया है कि ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग जिन्होंने निम्न पद पर पदस्थ रहते हुए अपने नियोक्ता से सहमति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना शिक्षक पंचायत संवर्ग के उच्च पद की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया में शामिल होकर उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं उन्हें भी उनकी निम्न पद पर कार्यरत अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष सेवा अवधि के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के लाभ की पात्रता होगी। माननीय उच्च न्यायालय के विषय अंकित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 28-11-2017 का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में यह ध्यान रखना का निर्देश दिया गया है कि संबंधितों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश में यह शर्त अनिवार्य रुप से अंकित किया जाए कि यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक डब्लू ए 314/2018 में पारित निर्णय की अधीन रहेगा।

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