रायपुर 2 अगस्त 2018। छत्तीसगढ़ शासन ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% पद की सीमा के बंधन को हटा दिया है ज्ञात हो कि प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के कई प्रकरण अभी लंबित है जिससे कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ नहीं मिल पा रहा है इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन के द्वारा तृतीय श्रेणी के पदों पर 10% की बंधन सीमा को हटाते हुए अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश जारी किये गए हैं।सभी विभागों को निर्देशित किया है कि उनके कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के जितने भी लंबित प्रकरण हैं उन्हें 14 सितंबर तक निराकृत कर लिया जाए और 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी जाए।