बिलासपुर। राम गोपाल साहू विरुद्ध राज्य शासन छत्तीसगढ़
डब्ल्यू पी एस 1472 /2021 आदेश दिनांक 3 मार्च 2021 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति पी सैम कोसी ने प्राचार्य पदोन्नति पर आगामी सुनवाई तक अंतरिम रूप से रोक लगाने का आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान किया है
याचिकाकर्ता राम गोपाल साहू की ओर से की ओर से विद्वान अधिवक्ता अनूप मजूमदार ने माननीय न्यायालय में यह बात रखा कि याचिकाकर्ता 1998 से लगातार वर्तमान व्याख्याता के पद पर कार्यरत है और यदि प्राचार्य पदोन्नति किया जा रहा है जिसमें एलबी संवर्ग के कोटे को प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया से छोड़ा जा रहा है जिससे स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद पर जो पदोन्नत होंगे, वह एलबी संवर्ग से हमेशा आगे हो जाएंगे और पूरा पदोन्नति प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के लिए प्राचार्य पदोन्नति का पद प्रतिबंधित रोक व ठहराव हो जाएगा जिससे याचिकाकर्ता एलबी संवर्ग को आने वाले समय में पदोन्नति से वंचित रहना पड़ेगा इस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने कहा कि इस संदर्भ में पूर्व से ही एक दूसरी याचिका डब्ल्यू पी एस 4341/ 2020
सुनवाई दिनांक 21 /10 /2020 को एक आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है और वर्तमान याचिका और उक्त याचिका का विषय भी समान है
जो अभी माननीय न्यायालय में पूर्व से ही लंबित है
इस प्रशासन की ओर से पैनल लॉयर आदित्य भारद्वाज ने शासन का पक्ष रखते हुए माननीय न्यायालय से 4 सप्ताह का समय मांगा है।
जो 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे ।
माननीय न्यायालय ने आगामी सुनवाई तक पदोन्नति प्रक्रिया को रोकने का अंतरिम आदेश पारित किया है।