रायपुर 25 दिसम्बर 2019। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रमोशन से संबंधित नियमों के संदर्भ में सामान प्रशासन विभाग ने सचिव ,कलेक्टरllllllllllएवं जिला पंचायत के सीईओ को पत्र जारी किया है। हाईकोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुख, सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को जारी पत्र में कहा है
आदेश में कहा गया है कि इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.19 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा प्रमोशन नियम 2003 के नियम 5 के स्थान पर नया नियम 5 प्रतिस्थापित किया गया था। उक्त अधिसूचना के विरूद्ध माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये गये अंतरिम आदेश दिनांक 9 दिसंबर 2019 की छायाप्रति जानकारी हेतु संलग्न प्रेषित है”
इस पत्र के जरिये कयास लगाया जा रहा है कि प्रमोशन के संदर्भ में आगे की कार्रवाई पर संशय की स्थिति बन गई है। सरकार ने सभी कलेक्टर, कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेजकर ये जानकारी दे दी है कि प्रमोशन में आरक्षण मामले में फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है, लिहाजा उस आदेश के परिपालन में आगे अब किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कि जायेगी। मामले में राज्य सरकार को बीस जनवरी की तारीख़ दी गई है। 20 जनवरी को इस मसले पर अगली सुनवाई होगी।