रायपुर 23 अक्टूबर 2019। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के लिए संशोधन करते हुए राहपत्र का प्रकाशन कर दिया गया है ।अब इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पदोन्नति पर रोक हटने की संभावना अधिक बढ़ गई है और अब कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।छत्तीसगढ़ शासन ने पदोन्नति में आरक्षण लागू कर दिया है. राज्यपाल के नाम से जारी आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र में कल 22 अक्टूबर 2019 को किया गया है. आदेश में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335, सहपठित अनुच्छेद 309 के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया गया है।