बिलासपुर4 अक्टूबर 2019। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आरक्षण में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। HC चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया।
छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग आरक्षण का दायरा 27 प्रतिशत किए जाने के मसले के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है।
चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की संयुक्त बैंच ने इस मसले पर दायर याचिका की सुनवाई की।
सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला और उनके सहयोगियों के द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि, इंदिरा साहनी प्रकरण में यह व्यवस्था दी गई थी कि, किसी भी स्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नही हो सकता।