रायपुर 4 अक्टूबर 2018। प्रदेश के महिला कर्मचारियों के लिए आज छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने संतान पालन अवकाश लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है।महिला कर्मचारियों को अवकाश का तोहफा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। ज्ञात हो कि इसे लेकर माननीय हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल किया गया था। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य शासन ने अवकाश लागू करने की घोषणा किया था। और आज उसका क्रियान्वयन करते हुए वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।आदेश के अनुसार महिला कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के दो जेष्ठ जीवित संतानों के पालन पोषण हेतु संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।अवकाश के संबंध में यह कहा गया है कि
🔵 यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
🔴किसी अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी जबकि न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी।
🔵 स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जाएगी उक्त अवकाश हेतु 3 सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु 3 सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी।
🔵संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन अवकाश नियम 2010 के प्रपत्र 1 में प्रस्तुत किया जाएगा।
🔴संतान पालन अवकाश अवकाश लेखा के विरुद्ध विकृत नहीं किया जाएगा तथा अवकाश नियम के अंतर्गत लागू किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
🔵अवकाश अवधि के लिए अवकाश में प्रस्थान करने की ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
🔴संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी आवेदक आवेदन पत्र के कालम 10 पर आवेदित अवकाश का स्पष्ट कारण अंकित करना होगा यह अवकाश बच्चे के पालन पोषण अथवा उसके विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे की परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।
🔵इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया गया है।