संविदा कर्मचारियों के हड़ताल अवधि में किए गए कार्यवाही को शून्य करने के लिए शासन ने जारी किया आदेश

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रायपुर 30 अगस्त 2018। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल अवधि समाप्ति पश्चात किए गए कार्यवाही को शून्य करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय महानदी भवन रायपुर द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ जिनमें संविदा कर्मी कोटर्मिनस एवं दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग तथा शासकीय प्रयोजनों में नियुक्त सभी कर्मचारी शामिल हैं वह अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 23 दिनों से राज्य स्तरीय हड़ताल पर थे।इन कर्मचारियों के विरुद्ध हड़ताल अवधि के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है उसे शून्य किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी /फेडरेशन द्वारा अनुरोध किया गया है।राज्य शासन द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के जिन संविदा कर्मचारियों के हड़ताल अवधि के वेतन काटे गए हैं उन्हें हड़ताल अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए संविदा पद के वेतन का भुगतान किया जाए।साथ ही सेवा से पृथक किए गए संविदा कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता/विभाग अथवा नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संविदा कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तथा उसका पूर्व सेवाकाल अच्छा रहने के आधार पर उसके आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर पुनः सेवा में लिए जाने संबंधी कार्यवाही नियमानुसार की जाए।

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