प्रदेश के कर्मचारियों के लिए तृतीय समयमान वेतन का लाभ देने संबंधी आदेश हुआ जारी

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रायपुर 8 जुलाई 2018। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने आज प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतन उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं जिसके अनुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों को उनके पूर्ण शासकीय सेवाकाल में न्यूनतम 3 उच्च वेतनमान उपलब्ध कराया जाए वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 28 /4 /2008 और 4/8 /2010 के अनुसार प्रभावशील समयमान योजना को विस्तारित करते हुए तृतीय समयमान वेतन उपलब्ध कराने की योजना प्रभावशील किया गया है। जिसमें राज्य की सिविल सेवाओं के जिन संवर्ग में सीधी भर्ती होती है उनमें और सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीसरा समयमान वेतन होगा। अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि से दो पदोन्नति क्रमोन्नति समयमान वेतन का लाभ प्राप्त हुआ है। वह दिनांक 1 जनवरी 2016 अथवा इसके बाद की तिथि से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। शासकीय सेवक भी तीसरे समयमान वेतनमान के लिए सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी/ चयन परीक्षा के माध्यम से किसी सीधी भर्ती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होगी।

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